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नियुक्ति में भ्रष्टाचार करने पर कलेक्टर की कार कुर्क

नियुक्ति में भ्रष्टाचार करने पर कलेक्टर की कार कुर्क

भरतपुर(राजस्थान)। किसानों द्वारा बैंक का कर्ज ना चुका पाने पर उनकी संपत्ति नीलाम कर देने की घटनाएं बहुत सुनी और पढ़ी होंगी। लेकिन भरतपुर में न्यायालय का एक अनोखा फैसला सामने आया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भरतपुर जिला प्रशासन द्वारा मनरेगा में पात्र महिला को जिला ग्राम रोजगार सहायक पद पर नियुक्ति नहीं देने पर जिला कलेक्टर आरूषि अजय मलिक की कार और जिला परिषद के फर्नीचर को कुर्क कर दिया है। जिला कलेक्टर की कार और जिला परिषद के फर्नीचर पर कुर्की का वारंट भी चस्पा कर दिया गया है। जिसमें लिखा हुआ है कि यदि एक महीने में पात्र महिला चंचल शर्मा को नियुक्ति नहीं दी गई तो जिला कलेक्टर की कार और जिला परिषद के फर्नीचर को सार्वजनिक रूप से नीलाम कर दिया जाएगा। हालांकि अभी इस मामले में कलेक्टर की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी है। 

इस मामले के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ शर्मा ने बताया कि वर्ष, 2008 में भरतपुर जिले के खोखर गांव की निवासी चंचल शर्मा पति रामचंद्र शर्मा ने मनरेगा में जिला ग्राम रोजगार सहायक पद के लिए आवेदन किया था। लेकिन पूरी योग्यता रखने के बावजूद उनकी जगह पर किसी 'अपात्र महिला' का चयन कर लिया गया और फिर उसे नियुक्ति भी दे दी गई। जिला प्रशासन के इस भ्रष्ट तरीके से परेशान पीड़ित चंचल शर्मा ने  न्यायालय में अपील करते हुए परिवाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने इसी वर्ष चार महीने पहले जिला प्रशासन से चंचल शर्मा को जिला ग्राम रोजगार सहायक पद के लिए पात्र मानते हुए नियुक्ति कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन प्रशासन ने न्यायालय के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसी दशा में जिला प्रशासन की सीनाजोरी से परेशान महिला ने फिर न्यायालय की शरण ली। इसके बाद न्यायालय ने इसे अवमानना मानते हुए जिला कलेक्टर की कार और जिला परिषद के फर्नीचर को कुर्क कर नीलामी राशि से पीड़िता को भुगतान कर उसकी भरपाई करने के निर्देश दिए। जिनकी अनुपालना में गुरुवार को सेल अमीन वीरेंद्र गुप्ता ने जिला कलेक्टर की कार को कुर्क कर लिया, लेकिन जिला परिषद के कार्यालय की मय फर्नीचर समय अभाव के कारण कुर्की की कार्रवाई नहीं हो सकी। वीरेंद्र गुप्ता का कहना है कि अब यदि एक महीने में चंचल शर्मा को जिला प्रशासन द्वारा नियुक्ति नहीं दी जाती है तो सार्वजनिक रूप से जिला कलेक्टर की कार और जिला परिषद के फर्नीचर को नीलाम किया जाएगा। हालांकि न्यायालय के इस फैसले के विषय में जिला कलेक्टर का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। 

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

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