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दमकल की गाड़ी को रास्ता न देने वालों को भुगतना पड़ेगा दंड

दमकल की गाड़ी को रास्ता न देने वालों को भुगतना पड़ेगा दंड

नई दिल्ली। दिल्ली में आए दिन आग लगने की दुर्घटनाए होती रहती हैं, जिसका खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ता है। आपात स्थिति में सबसे ज्यादा दुर्घटना उस वक्त होती है जब बचाव दल समय पर घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाता है। दिल्ली में लगने वाले यातायात जाम से बचाव दल किसी भी हालत में घटना स्थल पर समय पर नहीं पहुंच पाता है। 

इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक नई पहल की है, जिसके तहत दमकल विभाग की गाड़ियों का रास्ता रोकने वालों की पहचान करके उन्हें दंडित किया जा सके। दिल्ली सरकार ने दमकल गाड़ियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। सभी दमकल गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा ताकि उनकी स्थिति पर नजर रखी जा सके।

दिल्ली के गृहमंत्री सत्येन्द्र जैन ने कहा कि सरकार ने सभी दमकल गाड़ियों के सामने सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है ताकि आपात स्थिति में उनका मार्ग रोकने वाले वाहनों की पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों की नंबर प्लेट के जरिए पहचान की जाएगी और सरकार नियमों के उल्लंघन के मामले में उनके चालान काटेगी। सत्येन्द्र जैन ने बताया कि दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली अग्नि शमन सेवा की बैठक में कहा कि दिल्ली फायर सर्विस को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना चाहिए. जिससे दिल्ली में आए दिन हो रही अग्नि दुर्घटनाओं को कुशलतापूर्वक रोका जा सके।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिव्यांग का अधिकार

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साइबर (इंटरनेट) सेवा का अधिकार