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अब वाहन फैक्ट्री से लगकर आएगी हाई सिक्यूरिटी प्लेट नंबर

अब वाहन फैक्ट्री से लगकर आएगी हाई सिक्यूरिटी प्लेट नंबर

नई दिल्ली। आरटीओ के चक्कर लगाने वाले वाहन मालिकों के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से एक खुशखबरी है। वर्ष 1 जनवरी, 2019 से गाड़ी में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट फैक्ट्री से ही लग कर आएगी। इसके लिए सरकार केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के अलावा 2001 के सिक्यूरिटी नंबर प्लेट आदेश में संशोधन करने जा रही है। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से मसौदा अधिसूचना जारी की गई है। इस मसौदे के अनुसार 1 जनवरी, 2019 से ग्राहकों को बेचे जाने वाले सभी मोटर वाहनों में सिक्यूरिटी नंबर प्लेट निर्माता के यहां से लगकर आएंगे। जिन डीलरों के पास बिना हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का पुराना स्टॉक होगा उन्हें वाहन निर्माताओं द्वारा सिक्यूरिटी प्लेटें दी जाएंगी और वे भी 1 जनवरी, 2019 से वाहनों को सिक्यूरिटी प्लेट लगाकर ही ग्राहकों को बेचेंगे। खास बात यह है कि पांच वर्ष के बजाय 15 वर्षो तक नंबर प्लेट के खराब न होने की गारंटी के साथ क्वालिटी में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। अभी वाहनों में नंबर प्लेट लगाने का जिम्मा आरटीओ के पास है जो हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनियों के माध्यम से इसे अंजाम देता है। 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के इस निर्णय से सिक्यूरिटी नंबर प्लेट की व्यवस्था स्वत: पूरे देश में लागू हो जाएगी। गौतलब है कि अभी तक उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सिक्यूरिटी नंबर प्लेट की व्यवस्था लागू नहीं हुई है। जबकि दिल्ली में यह व्यवस्था पहले से ही लागू हो चुकी है।

आपको बता दें कि, हाई सिक्‍यूरिटी रजिस्‍ट्रेशन प्‍लेट एल्‍यूमिनीयम का बना हुआ एक प्‍लेट होगा। इस नंबर प्‍लेट पर एक होलोग्राम लगा होगा जिसपर एक चक्र बना होगा। यह होलोग्राम एक ऐसा स्टीकर होगा जिसपर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर इंगित होगा। सबसे खास बात यह है कि यह होलोग्राम जल्‍द नष्‍ट होने वाली नहीं होगा। इसके अलावा हर प्‍लेट पर 7 अंकों का एक यूनीक लेजर कोड होगा जो कि हर वाहन के नंबर प्‍लेट पर अलग-अलग होगा। इस नंबर प्‍लेट पर आपके वाहन का जो रजिस्‍टेशन नंबर होगा वो सबसे खास होगा। जिसे हटाने या फिर मिटाने में पसीने छूट जायेंगे। इस नंबर प्‍लेट पर आपके वाहन का जो रजिस्‍ट्रेशन नंबर लिखा गया होगा वो किसी पेंट या फिर स्‍टीकर आदि से नहीं लिखा होगा। नंबर को आपके प्‍लेट पर प्रेसर मशीन से लिखा गया होगा जो कि प्‍लेट पर उभरा हुआ दिखेगा। यह कार्य आरटीओ द्वारा किया जायेगा इस वजह से जो अंक और अक्षर उभरेगा उस पर भी आईएनडी दिखेगा। इस कार्य में कोई जालसाजी नहीं हो सकती है क्‍योंकि कोई भी व्‍यक्ति अपने मन से न तो इन नंबरों में कोई फेर बदल कर सकता है और न ही उन्‍हे मिटा सकता है।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिव्यांग का अधिकार

बंदी (कैदी) का अधिकार

भवन निर्माण का अधिकार

साइबर (इंटरनेट) सेवा का अधिकार