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अब बिना मांगे मिलेंगी सरकारी विभाग की सूचनाएं

अब बिना मांगे मिलेंगी सरकारी विभाग की सूचनाएं

जयपुर (राजस्थान)। केंद्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार कानून में संशोधन करने से जहां देशभर में लोगों के बीच बहुत मायूसी है, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जनसूचना पोर्टल 2019 को लांच करके सराहनीय कार्य किया है। इसके शुरु होने के बाद सरकारी विभाग की सूचनाओं के लिए अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर नहीं रहना होगा। अब एक ही जगह पर सरकारी सूचनाएं अपने आप उपलब्ध होंगी। और सरकारी विभागों में पारदर्शिता आऩे के साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी।

इस पोर्टल (jansoochna.rajasthan.gov.in) की शुरूआत होने से सरकार के कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इसके माध्यम से आम लोगों को सरकारी विभागों से जुड़ी सूचनायें उपलब्ध करवाई जाएंगी। लोगों को प्रारम्भ में 13 विभागों की 23 विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही क्लिक पर मिल जाएगी। हालांकि धीरे-धीरे अन्य विभागों की योजनाओं को भी जोड़ा जाएगा। विशेष बात यह है कि लोगों को किसी तरह की जानकारी लेने के लिए आरटीआई लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

जनसूचना पोर्टल से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग, प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सहकारिता विभाग, ऊर्जा विभाग, आयोजना व सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और प्रशासनिक सुधार विभाग जुड़े हुए हैं।

इसमें महात्मा गाँधी नरेगा से संबंधित कार्यों की जानकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौचमुक्त लाभार्थियों की जानकारी, पंचायतीराज संस्थाओं के विकास कार्यों की जानकारी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जाँच योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान, स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों की जानकारी, सूचना के अधिकार की जानकारी, खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की जानकारी, उचित मूल्य की दुकानों की जानकारी, राशनकार्ड धारकों की जानकारी, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 के लाभार्थियों की जानकारी उपलब्ध होगी।

इसी प्रकार अल्पकालीन फसली ऋण 2019 के वितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन व तिलहन खरीद, शालादर्पण व शाला दर्शन की सूचनाएं,सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों, पालनहार योजना, ई-मित्र कियोस्को, क्लीयरेंस रिपोर्ट जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, राज्य निवासी डेटा रिपोजिटरी कार्ड धारको, राजस्व गिरदावरी की नकल, सामुदायिक वन अधिकार व विद्युत उपभोक्ताओं से संबंधित जानकारी भी इस पोर्टल पर मिलेगी।

मैग्सेसे अवार्ड विजेता अरूणा राय का कहना है कि आरटीआई कानून के तहत जन सूचना पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक विभाग की जानकारी उपलब्ध कराना बड़ा कदम है। यह पोर्टल ऐसी खिड़की साबित होगी, जो अधिकारियों को ही सूचना ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करेगी।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार