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हमारे बारे में

हमारे बारे में

हमने मार्च, 2018 में यह संकल्प लिया कि हमें देश के करोड़ों लोगों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष स्वर देना है। इसीलिए हमने अधिकार एक्सप्रेस न्यूज पोर्टल के साथ ही ऑनलाइन अधिकार एक्सप्रेस इन्फो/न्यूज चैनल की शुरुआत की। इसमें हम सरकार यानी लोक प्रशासन एवं लोकसेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही नवीन घटनाओं के विषय में जानकारी देने प्रयास करते हैं।  

हमारा ऐसा मानना है कि जो लोग भ्रष्टाचार मुक्त सच्ची पत्रकारिता को बचाए रखना चाहते हैं, वे सामने आएं तथा अधिकार एक्सप्रेस को चलाने में हमारा आर्थिक सहयोग करें। क्योंकि एक संस्थान के रूप में ‘अधिकार एक्सप्रेस’ लोकहित एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार चलने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें पढ़ें और इस जानकारी को जन-जन तक पहुंचाएं, शेयर करें, और बेहतर करने का सुझाव दें। 

अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन

अधिकार एक्सप्रेस का प्रकाशन, अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन के द्वारा किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है।

CIN: U74994DL2018NPL329339

अधिकार एक्सप्रेस भारत का ऑनलाइन इन्फो/न्यूज नेटवर्क है, जिसका स्वामित्व और संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के पास है।

संस्थापक संपादक

अधिकार एक्सप्रेस के संस्थापक संपादक वीरेंद्र द्विवेदी हैं। वह आजतक, डीडी न्यूज, साधना न्यूज एवं न्यूज 24 सहित कई राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय न्यूज चैनलों में सेवाएं दे चुके हैं।

हमारे सहयोगी

(1) नाम: अशोक अग्रवाल

अधिवक्ता, दिल्ली हाईकोर्ट

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(2) नाम: अभिषेक शुक्ला

न्यू मीडिया पत्रकार

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(3) नाम: शिव शंकर पांडेय

अधिवक्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट 

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(4) नाम: त्रिवेणी प्रसाद द्विवेदी

अधिवक्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट

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उपयोग की शर्तें,

हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी हानि या नुकसान के लिए अधिकार एक्सप्रेस उत्तरदायी नहीं होगा।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार