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दिल्ली राशन कार्ड सूची में नाम कैसे देखें

दिल्ली राशन कार्ड सूची में नाम कैसे देखें

दिल्ली का अमीर हो, या गरीब कोई भी व्यक्ति वेबसाइट के जरिए आनलाइन राशन कार्ड की सूची में अपना नाम देख सकता है। 

  • राशन कार्ड सूची में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले आप यूआरएल https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/ViewRcDetails.aspx पर क्लिक करें। यूआरएल पर क्लिक करने के बाद नीचे दिया गया पेज खुल जायेगा।

 

  • अब आप एनएफएसए की पात्रता सूची के लिंक को खोलें।
  • इस पेज में सूचनाओं को भरने के बाद search विकल्प पर क्लिक करें।
  • search विकल्प पर क्लिक के बाद आप राशन कार्ड सूची में अपना नाम देख सकेंगे। 

राशन कार्ड सूची में नाम जानने के लिए दस्तावेज 

  • आवेदन करने वाले के पास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए।
  • परिवार के मुखिया के नाम का बिजली का बिल होना चाहिए।
  • आवेदन करने के लिए आधार कार्ड होना जरुरी है।
  • परिवार के सभी सदस्यों की आय का विवरण होना चाहिए।
  • आवेदन करने के लिए एलपीजी कनेक्शन का नंबर भी होना चाहिए।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार