यदि आप राशन डीलर की मनमानी से परेशान हैं तो उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।
- आप राशन डीलर से दुकान पर उपलब्ध शिकायत पुस्तिका मांगकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- यदि शिकायत मिलने पर एक-दो बार चेतावनी के बाद भी डीलर लगातार मनमानी करता है तो उसका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।
- यदि दुकानदार शिकायत पुस्तिका उपलब्ध न कराए तो आप खाद्य आपूर्ति अधिकारी को मामले की लिखित में सूचना दें।
- आप राशन डीलर के खिलाफ- कंट्रोल रूम के फोन नं. 011-23370841 या 1800110841 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- आप विभाग की ईमेल आईडी : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. पर भी शिकायत कर सकते हैं।
- आप अपने सर्कल के सहायक आयुक्त को विकास भवन के पते पर भी लिख सकते हैं। पता है : आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट नई दिल्ली-110002, फोन नं. 011-23379206 पर फैक्स भी कर सकते हैं।
- आप खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 को भी लिख सकते हैं।
- दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लोगों की शिकायतों और सुझाव जानने के लिए फेसबुक पेज facebook.com/cfood.delhi बनाया है। राशन की दुकानों में गड़बड़ी, कीमतों में गोलमाल और दुकानदारों के व्यवहार से जुड़ी शिकायतें आप इस पेज पर कर सकते हैं।