आमतौर पर देखने को मिलता है कि घटना स्थल की जानकारी न होने पर लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर वह किस पुलिस थाने में अपनी एफआईआर दर्ज कराएं। लेकिन यदि आपको घटना स्थल के बारे में जानकारी नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप किसी भी थाने में अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं।
- यदि आपको और पुलिस को सही घटना स्थल की जानकारी नहीं है, तो भी चिंता की बात नहीं है।
- पुलिस तुंरत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर देगी। जांच के दौरान थानाक्षेत्र का पता चल जाता है।
- थानाक्षेत्र का पता लगने के बाद संबंधित थाने में केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि शिकायत कहीं भी दर्ज करायी जा सकती है।
- हालांकि कानून के मुताबिक जिस इलाके में आपके साथ घटना घटित हुई है, उस इलाके के पुलिस थाने में आपका केस दर्ज होता है।
- घटना की खबर किसी भी थाने में दी जा सकती है, लेकिन एफआईआर उसी थाने में दर्ज होगी जिस इलाके में जुर्म हुआ।