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घटना स्थल की जानकारी न होने पर FIR

घटना स्थल की जानकारी न होने पर FIR

आमतौर पर देखने को मिलता है कि घटना स्थल की जानकारी न होने पर लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर वह किस पुलिस थाने में अपनी एफआईआर दर्ज कराएं। लेकिन यदि आपको घटना स्थल के बारे में जानकारी नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप किसी भी थाने में अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। 

  • यदि आपको और पुलिस को सही घटना स्थल की जानकारी नहीं है, तो भी चिंता की बात नहीं है। 
  • पुलिस तुंरत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर देगी। जांच के दौरान थानाक्षेत्र का पता चल जाता है। 
  • थानाक्षेत्र का पता लगने के बाद संबंधित थाने में केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि शिकायत कहीं भी दर्ज करायी जा सकती है। 
  • हालांकि कानून के मुताबिक जिस इलाके में आपके साथ घटना घटित हुई है, उस इलाके के पुलिस थाने में आपका केस दर्ज होता है। 
  • घटना की खबर किसी भी थाने में दी जा सकती है, लेकिन एफआईआर उसी थाने में दर्ज होगी जिस इलाके में जुर्म हुआ।

 

 

 

 

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार