कैदियों को सेक्स सबंध बनाने का अधिकार-
- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट मुताबिक जेल में बंद कैदियों को भी अब अपने पति या पत्नी से यौन संबंध बनाने का अधिकार मिलेगा।
- संविधान के मुताबिक ये एक मौलिक अधिकार है और कैदियों को इससे वंचित नहीं रखा जा सकता है।
- हाईकोर्ट का कहना है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए। जो जेलों की हालत को समझकर एक दिशा-निर्देश बनाए।
- कमेटी ये तय करेगी कि किस तरह के कैदियों को और किस परिस्थिति में ये अधिकार दिया जाएगा।
- जेल के अंदर सुविधा बनाई जाएगी, जहां कैदी की पत्नी या उसका पति उससे मिल सके।
- कोर्ट के मुताबिक किस कैदी को यह अधिकार दिया जाएगा, ये सरकार तय करेगी। इसमें सामाजिक सरोकार और कानून व्यवस्था का ख्याल रखा जाएगा।
- कोर्ट के मुताबिक हर व्यक्ति को अपने खानदान को बढ़ाने का आधिकार है