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हर नागरिक को पासपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार

हर नागरिक को पासपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार
  • भारतीय नागरिक को भारतीय पासपोर्ट कंसुलर पासपोर्ट तथा वीसा प्रभाग द्वारा जारी किया जाता है , जो विदेश मंत्रालय के अधीन आता है।
  • पासपोर्ट अधिनियम , 1976 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति वैध पासपोर्ट प्राप्त किए बिना बाहर नहीं जा सकता है ।

पासपोर्ट प्राप्त करने के योग्य व्यक्ति, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और केवल संबंधित पासपोर्ट कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के निवासी ही वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन केवल इन शहरों के लिए उपलब्ध है।

  • अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, बरेली, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई,
  •  कोचीन, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली,गाजियाबाद, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद,
  •  जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोलकाता, कोझीकोड, लखनऊ, मदुरई, मालपुरम्, 
  • मुम्बई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, राँची, शिमला, श्रीनगर, सूरत, थाणे,
  •  त्रिची, त्रिवेंद्रम, विशाखापत्तनम

राज्य के पासपोर्ट सेवा केन्द्र का पता लगाएँ- 

http://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/locatePSK/locatePFCInp

पासपोर्ट फार्म प्राप्त /जमा करने के स्थान

  1. पासपोर्ट ऑफिस
  2. जिला पासपोर्ट केंद्र
  3. स्पीड पोस्ट केंद्र
  4. पासपोर्ट विभाग की वेबसाइट

दिल्ली में पासपोर्ट फार्म प्राप्त/जमा  करने के स्थान

  1. पुलिस भवन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
  2. शकरपुर , पुलिस स्टेशन, दिल्ली
  3. 9-10 बटालियन, पुलिस लाइन , पीतमपुरा , दिल्ली
  4. नेहरु प्लेस पुलिस पोस्ट, निकट कालकाजी मंदिर , नई दिल्ली

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार