मृत्यु प्रमाणपत्र
मृत्यु प्रमाणपत्र एक दस्तावेज होता है , जिसे मृत व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदारों को जारी किया जाता है , जिसमें मृत्यु की तारीख तथ्य और मृत्यु के कारणों का विवरण होता है ।
मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए कानून
जन्म और मृत्यु पंजीकरम अधिनियम ,1969
1-मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकरण कराना जरुरी है ।
महापंजीयक- केंद्र में मृत्यु का पंजीकरण का काम करता है ।
मुख्य पंजीयक- राज्यों में मृत्यु का पंजीकरण का काम करता है ।
जिला पंजीयक- गांवों में मृत्यु का पंजीकरण का काम करता है ।
पंजीयक परिसर- नगरों में मृत्यु का पंजीकरण का करता है ।
मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रक्रिया
- -मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए पहले पंजीकरण कराएं ।
- -प्रपत्र भरने और उचित सत्यापन के बाद मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जाता है ।
- -अगर मृत्यु होने के 21 दिन के भीतर मृत्यु का पंजीकरण नहीं किया जाता है तो पंजीयक या क्षेत्र मजिस्ट्रेट से निर्धारित शुल्क के साथ अनुमित दी जायेगी ।
- -आवेदन प्रपत्र क्षेत्र के स्थानीय निकाय, प्राधिकरणों या पंजीयक के पास उपलब्धहोता है , जो मृत्यु रजिस्टर का रखरखाव करता है।
- -मृतक व्यक्ति के जन्म का प्रमाणपत्र एक वचनपत्र , जिसमें मृत्यु का समय और तारीख लिखी हो, राशनकार्ड की एक प्रति और न्यायालयीन स्पैंप के रुप में अपेक्षित शुल्क भी जमा करना पड़ सकता है ।
- -घर पर मृत्यु होने पर मृत्यु की रिपोर्ट या इसका पंजीकरण परिवार के मुखिया के द्वारा किया जा सकता है ।
- -मृत्यु का पंजीकरण संबंधित प्राधिकारी के पास मृत्यु के 21 दिनों के भीतर पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र भरने के बाद किया जाता है ।
- -अगर मृत्यु अस्पताल में होती है तो चिकित्सा प्रभारी पंजीकरण किया जाता है ।
- -अगर मृत्यु जेल में होती है तो जेल प्रभारी पंजीकरण करता है ।
- -अगर शव लावारिश पड़ा हो तो ग्राम का मुखिया या स्थानीय प्रभारी पंजीकरण करता है।
संलग्नक सूची
1.पहचान से सम्बंधित निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर कार्ड/पैन कार्ड /ड्राइविंग लाइसेन्स/राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटो युक्त पासबुक/राशन कार्ड/स्वप्रमाणित घोषणा पत्र से कोई एक की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा।
2.चिकित्सालय का जन्म /मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा जहाँ पर चिकित्सालय नहीं है अथवा चिकित्सालय होते हुए भी चिकित्सालय में बच्चे का जन्म/मृत्यु नहीं हुई है ऐसी दशा में आवेदक को जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान/क्षेत्रीय पार्षद/सांसद /एम .बी, बी. एस डॉक्टर में से किसी एक का हस्ताक्षर एवं मोहर सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
मृत्यु प्रमाणपत्र के लाभ
1-जन्म प्रमाणपत्र बहुत महत्वपूर्ण पहचान का दस्तावेज है । इसके होने पर नागरिक सरकार की बहुत सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं ।
2-यह सभी प्रयोजनों के लिए किसी की मृत्यु की तारीख और तथ्य को प्रमाणित करता है ।