भारतीय लोक प्रशासन में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिसके शीर्ष पर कलेक्टर होता है, जबकि उसके अधीन तहसील (उपखंड) में डिप्टी कलेक्टर या उप जिला मजिस्ट्रेट होता है। राजस्व कानून के तहत, उसमें कलेक्टर की शक्तियों ही निहित होती है। आइए जानते हैं कि डिप्टी कलेक्टर या उप जिला मजिस्ट्रेट के क्या कार्य होते हैं।
डिप्टी कलेक्टर या उप जिला मजिस्ट्रेट के कार्य:-
- राजस्व, मजिस्ट्रेट, कार्यकारी और विकास मामलों से संबंधित शक्तियों और जिम्मेदारियों को निभाना,
- भू राजस्व संहिता के तहत अपीलें/निगरानी का कार्य करना,
- पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी मामले का कार्य करना,
- जिले से संबंधित समस्त राजस्व/नजूल के मामले का कार्य करना,
- राजस्व, कृषि, पशुपालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों में सभी अधिकारियों के काम का समन्वय करना,
- पुलिस के साथ संपर्क और समन्वय; विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच संबंधों पर नजर रखना,
- पुलिस स्टेशन से अपराध से निपटने वाले किसी भी रिकॉर्ड और रजिस्टरों को मंगवाना और मामलों की व्याख्या करने के लिए पुलिस स्टेशन के स्टेशन ऑफिसर को फोन करना,
- विधान सभा के चुनावों के लिए, अपने अधिकार क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र / निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त होना,
- लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों के लिए, सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त होना,
- सड़क दुर्घटना निधि सहायता स्वीकृत करने का कार्य करना,
- वैध उत्तराधिकार संरक्षण प्रमाण पत्र जारी करना,
- नगर भूमि सीमा के सक्षम प्राधिकारी के रुप में कार्य करना,
- भू अभिलेख, डायवर्सन, भू प्रबंधन, नगर भूमि सीमा,शिकायत एवं सतर्कता, जनशिकायत निवारण, समाधान एक दिन, समाधान आनलाईन, लोकायुक्त एवं आर्थिक अपराध एवं अनुसंधान शाखाओं की नस्तियॉ संबंधित कार्य करना,
- उद्यानिकी, जिला खाद्य, सहकारिता, जिला अल्प बचत/सूचना एवं प्राद्योगिकी का कार्य करना,
- राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का निर्वहन करना,
- हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीयन अधिकारी अधिनियम में प्रस्तुत प्रकरण का निवारण करना,
- प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत पंजीयन अधिकारी के रुप में कार्य करना,
- जुलूस, रैली, प्रदर्शन लाउडस्पीकर की अनुमति का कार्य करना,
- शहर यातायात का समस्त कार्य करना,
- सभी तरह के लायसेंसों का नवीनीकरण करना,
- सैनिक कल्याण और खनिज शाखा से संबंधित कार्य करना,
- दस हजार तक की वित्तीय सहायता देने का अधिकार
- वी आई पी आगमन पर व्यवस्था और वाहन अधिग्रहण संबंधी व्यवस्था करना,
- सूखा राहत, जिला अल्प बचत ,जनसुनवाई शाखा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान, आदिम जाति कल्याण, खेल एवं युवक कल्याण, शहरी विकास अभिकरण, उद्योग/ग्रामोद्योग और रोजगार विभाग का कार्य करना,
- प्राकृतिक/दैवीय आपदा (बाढ़, अग्निकांड, भूकंप, भूस्खलन, शीतलहरों, बादल फटने, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, विद्युत प्रभाव, लू-प्रकोप, हिम स्खलन, कीट आकृमण) आदि से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध करवाना,
- भू अर्जन अधिकारी, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी और लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के रुप में कार्य करना,
- क्षेत्र का भाड़ा नियंत्रण, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, भूअर्जन और लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के रुप में कार्य करना।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और कई अन्य नाबालिग कृत्यों के अंतर्गत विभिन्न मजिस्ट्रेट का कार्य करना।