नई दिल्ली। वाहन चालकों को अपने दस्तावेजों के खोने या खराब होने की चिंता करने की जरुरत नहीं है। क्योंकि अब उन्हें वाहनों की अब हार्ड कॉपी रखना अनिवार्य नहीं है। वाहन चालक दस्तावेजों की ई-कॉपी मोबाइल एप में स्टोर करके रख सकते हैं। इसके संबंध में बुधवार को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक और परिवहन आयुक्त को एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि अब वाहन मालिक डीजी लॉकर या एम परिवहन एक पर अपने दस्तावेज सेव कर सकते हैं और जरुरत पड़ने पर ई- कॉपी के रुप में इन्हें दिखा भी सकते हैं। इस ई –कॉपी को कोई भी पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग का अधिकारी स्वीकार करेगा।
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार किसी भी वाहन चालक को पुलिस या अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा मांगने पर अपने लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन कार्ड आदि दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होता है। हालांकि कई बार लोग दस्तावेजों के खोने या खराब होने के डर से अपने पास नहीं रखते हैं। लेकिन अब उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे लोग अपने दस्तावेज डीजी लॉकर या एम परिवहन एप पर सेव करके रख सकते हैं। यदि कहीं पर इन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है तो इन्हें दिखाया जा सकता है।
आपको बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को आम जनता से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि केन्द्र सरकार के डीजी लॉकर और परिवहन मंत्रालय के एम परिवहन एप पर सुरक्षित रखी गई ई-कॉपी को ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग मान्य नहीं कर रहा है। ऐसी जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने आदेश दिया कि वाहन चालक डीजी लॉकर या एम परिवहन एप पर अपलोड दस्तावेजों की ई-कॉपी दिखाता है तो अफसरों को उसे मूल दस्तावेजों की तरह ही मान्य करना होगा। साथ ही वाहनों के नए बीमा और बीमा रिन्युअल का डाटा को भी प्रतिदिन के आधार पर वेबसाइट पर लोड करना होगा। जिससे वाहन मालिकों को समस्याओं का सामना न करना पड़े।