नई दिल्ली। सरकार ने लोगों को अपनी स्थायी खाता संख्या (पैन) को बायोमीट्रिक पहचान आधार से जोड़ने के लिए चौथी बार समयसीमा बढ़ाई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने आधार से पैन लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब 30 जून तक पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है। अभी तक यह समयसीमा 31 मार्च थी। आदेश में कहा गया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन- आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई जा रही है। आधार को पैन कार्ड से इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर लिंक किया जा सकता है।
आपको बता दें कि अब तक 16.65 करोड़ लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक करा लिया है। देश में करीब 33 करोड़ लोगों के पास पैन (स्थायी खाता संख्या) है। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया पैन लेने के लिए आधार नंबर को देना अनिवार्य कर दिया है। यही नहीं किसी को पैन कार्ड बनवाना है तो उसके लिए भी आधार अनिवार्य है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक पांच जजों वाली कांस्टीट्यूशन बेंच का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई अंतिम तिथि नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। समझा जाता है कि सीबीडीटी का ताजा आदेश उच्चतम न्यायालय के इसी महीने आए आदेश के मद्देनजर आया है।