दिल्ली। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद बैंक खातों से आधार को लिंक कराने की समय सीमा पर लग रही अटकलों पर विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब आप 31 मार्च तक आप अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवा सकते हैं।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील को मानते हुए बैंक खातों को आधार से लिंक करने की समयसीमा को 31 मार्च तक बढ़ाने पर अपनी सहमति दे दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नए खाताधारक भी 31 मार्च तक अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करा सकते हैं। इससे पहले नया खाता खुलवाने के लिए आधार देना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार के बिना भी बैंक में नया खाता खुलवाया जा सकता है लेकिन आवेदक को इस बात का सबूत देना होगा कि उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन दिया है। मोबाइल सेवाओं को आधार से जोड़ने की छह फरवरी की समयसीमा को भी 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2018 करने के लिए तैयार है। उसने पहले ही दूसरी सर्विसेज के लिए डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है।
गौरतलब है कि अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो उस बैंक में आपका लोन अकाउंट होगा। आपको 31 मार्च,2018 तक इस लोन अकाउंट से आधार और पैन लिंक कराना होगा। नए नियमों के तहत क्रेडिट कार्ड को भी आधार से लिंक कराना जरूरी है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड को भी 31 मार्च, 2018 तक आधार से लिंक कराना होगा। आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो इस अकाउंट को भी आधार और पैन से लिंक कराना जरूरी है। आपको 31 मार्च, 2018 तक यह काम करना होगा। अगर आपका म्युचुअल फंड अकाउंट है तो आपके लिए म्युचुअलफ फंड अकाउंट को भी आधार और पैन से 31 मार्च तक लिंक कराना होगा।