नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर देश के पचास करोड़ मोबाइल नंबर बंद होने की खबर वायरल होने से अब डरने की कोई जरुरत नहीं है। बृहस्पतिवार को आधार नंबर जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआइडीएआइ) और दूरसंचार विभाग ने अपने एक संयुक्त बयान जारी किया है। जिसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार में दिये अपने निर्णय में कहीं नहीं कहा है कि आधार नंबर के जरिए जिन सिम कार्डो का ईकेवाइसी हुआ है वे बंद हो जाएंगे। इसलिए घबड़ाने की कोई जरुरत नहीं है।
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि मोबाइल फोन धारकों को तभी नया केवाइसी कराने की आवश्यकता है, जब वो अपने सिम कार्ड को आधार से डीलिंक कराना चाहते हैं। वहीं दूरसंचार विभाग और यूआइडीएआइ मिल कर एक व्यवस्था तैयार करने की प्रक्रिया में हैं, जिसके तहत एक मोबाइल एप के जरिए नए सिम कार्ड जारी करने के लिए ईकेवाइसी की सरल प्रक्रिया होगी। इसके तहत फोटो के जरिए व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।
आपको बता दें कि पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया था, जिसमें आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए निजी कंपनियों की ओर से आधार डाटा को इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। आदेश दिया था कि मोबाइल कंपनियां यूजर्स की पहचान के लिए आधार नंबर का वेरीफिकेशन नहीं कर सकती हैं। इसके बाद यूआइडीएआइ ने टेलीकॉम कंपनियों को 15 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए थे।