यदि आप शराब पीकर वाहन चलाते हैं तो हो जाइये सावधान ! क्योंकि ऐसा करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- नये यातायात नियम के अनुसार अब गलती बार-बार करने पर और खून में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा निकलने पर ज्यादा जुर्माना और कम निकलने पर कम जुर्माना लगेगा।
- वाहन चलाते समय 100 एमएल रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 एमजी होगी, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा,
- शराब पीकर वाहन चलाने पर यदि एमएल रक्त में अल्होहल की मात्री 30 से 60 है तो जर्माना 2000 रूपया या छह माह की सजा हो सकती है,
- यदि वाहन चलाते समय 100 एमएल रक्त में शराब की मात्रा 60 से 150 एमजी होगी, तो एक साल की सजा या 4,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- यदि आप तीन साल में इस तरह का उल्लंघन दोहराते है तो जुर्माना बढ़कर 8,000 रुपये या सजा तीन साल की हो जाएगी।
- ऐसे वाहन चालक जिनके 100 एमएल रक्त में शराब की मात्रा 150 एमजी से अधिक होगी उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा या फिर उन्हें दो साल की जेल होगी।
- वाहन चालक के द्वारा तीन साल में इसी तरह के उल्लंघन को दोहराने पर जुर्माना राशि 10,000 रुपये या सजा चार साल की हो जाएगी। इसके लिए उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति नशीली दवा खाकर वाहन चलाने का दोषी पाया जाता है तो उसको छह माह की सजा या 5,000 रुपये का जुर्माना, बार-बार के इस तरह के उल्लंघन पर 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ छह माह की सजा के अलावा लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
- ऐसे मामलों में पुलिस ऑन द स्पॉट जुर्माना नहीं करती है। सभी चालान कोर्ट को भेजे जाते हैं और कोर्ट ही जुर्माने या सजा का फैसला करती है। अगर ऐसा शख्स दी गई तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उसके खिलाफ समन और वॉरंट भी जारी हो सकता है और जरूरी पड़ने पर उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।
- यदि शराब के नशे में चालान काटा गया है तो आप मैं खुद वाहन चलाकर नहीं जा सकते हैं । आपको किसी ऐसे दूसरे ड्राइवर की मदद लेनी होगी जो नशे में न हो। यदि ऐसा कोई ड्राइवर आपके साथ नहीं है तो फिर पुलिस आपके वाहन को जब्त कर लेगी और आपको ऑटो या कैब से घर जाना पड़ेगा। फिर कोर्ट की कार्यवाही पूरी होने पर ही आपकी गाड़ी आपको वापस मिल सकेगी।