यदि आपके राशन कार्ड का कार्य सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा में नहीं होता है तो आप आप नीचे दिए गए अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
- यदि नया राशनकार्ड 45 दिन के अंदर जारी नहीं किया जाता है तो आप सहायक आयुक्त से शिकायत कर सकते हैं, अगर फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप मामले की शिकायत आयुक्त से कर सकते हैं।
- आपके कार्ड को 1 दिन के अंदर वापस नहीं किया जाता है तो आप एसएफओ जोनल से शिकायत कर सकते हैं, अगर फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सहायक आयुक्त से मामले की शिकायत कर सकते हैं।
- यदि राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम 10 दिन में नहीं काटा जाता है तो आप एसएफओ जोनल से शिकायत कर सकते हैं, अगर फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सहायक आयुक्त से मामले की शिकायत कर सकते हैं।
- यदि राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम 10 दिन में नहीं जोड़ा जाता है तो आप एसएफओ जोनल से शिकायत कर सकते हैं, अगर फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सहायक आयुक्त से मामले की शिकायत कर सकते हैं।
- यदि उसी सर्कल में पते में बदलाव 10 दिन में नहीं किया जाता है तो आप एसएफओ जोनल से शिकायत कर सकते हैं, अगर फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सहायक आयुक्त से मामले की शिकायत कर सकते हैं।
- यदि उसी सर्कल में राशन की दुकान या तेल डिपो में 10 दिन में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो आप एसएफओ जोनल से शिकायत कर सकते हैं, अगर फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सहायक आयुक्त से मामले की शिकायत कर सकते हैं।