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उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड कैसे बनवाएं

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड कैसे बनवाएं

राशन कार्ड की सहायता से प्रदेश की गरीब परिवारों को सरकार द्वारा कम रेट पर राशन जैसे तेल, शक्कर ,दाल , गेहूं और चावल प्रदान किया जाता है। राशन कार्ड का उपयोग ना केवल सरकारी राशन की दुकानों से कम रेट में राशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बल्कि सरकारी योजनाओं में परिवार के पहचान पत्र के रुप में भी राशन कार्ड का का भी उपयोग किया जाता है। 

राशन कार्ड की पात्रता के लिए आवश्यक शर्तें- 

  1. उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
  2. परिवार के सदस्यों के पास आधार कार्ड होना चाहिए
  3. परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए
  4. दो, तीन या चार पहिया वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए
  5. परिवार का कोई सदस्य किसी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए 

राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज- 

  1. परिवार के सभी व्यक्तियों के पास आधार कार्ड होना चाहिए
  2. गैस कनेक्शन की कॉपी होनी चाहिए
  3. बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए
  4. परिवार के मुखिया का मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए
  5. परिवार के मुखिया की फोटो होनी चाहिए

राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करे:- 

आप नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

  • सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट fcs.up.nic.in पर जाना होगा। आप चाहें तो यहां क्लिक करके भी डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते है।
  • विभाग की वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात आपको राशन कार्ड फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
  • फार्म डाउनलोड करने के पश्चात आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक सही-सही भरना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के साथ साथ आपको ऊपर बताये गए आवश्यक दस्तावेजों को साथ में संलग्न करना होगा।
  • पूरी तरह सही सही भरा हुआ आवेदन फार्म आपको अपने तहसील के खाद्य एवं रसद विभाग में जमा करना होगा।
  • यहां फार्म जमा करने के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और फिर आपका राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। 

सम्पर्क करने के लिए मुख्यालय का पता 

आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग उ० प्र०,

द्वितीय तल, जवाहर भवन, लखनऊ (उ० प्र०), 226001 

ऑनलाइन शिकायत के लिए नंबर:- 

टोल फ्री नंबर: 1967

टोल फ्री नंबर: 1800 1800 150 

राज्य सरकार ने तीन प्रकार के राशन कार्ड जारी किए हैं:-

  1. गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी का परिवार- पीला कार्ड,
  2. गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का परिवार- सफेद कार्ड,
  3. अन्त्योदय अन्न योजना श्रेणी का परिवार- गुलाबी कार्ड।

सरकार द्वारा जारी किए गये प्रत्येक राशन कार्ड पर प्रदेश सरकार के चिन्ह का होलोग्राम चस्पा होना आवश्यक है।

आपको बता दें कि पहले राशन कार्ड के लिए आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने यह कार्य जन सुविधा केंद्रों और विभाग के ऑफिसियल केंद्र तक सीमित कर दिया है।

इसलिए अब आप अपने आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको अपने किसी नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाना होगा।

या फिर आपको अपना ऊपर बताये गए तरीके से सही सही फॉर्म भर के अपने तहसील के खाद्य एवं रसद विभाग में जमा करना होगा। जहां से आपको राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार