राजस्थान में राशन डिपो का आवंटन
- राशन की दुकान खोलने के इच्छुक आवेदकों को स्नातक होने के साथ-साथ आरकेसीएल एवं अन्य समकक्ष सरकारी तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन माह का बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है।
- शहरी क्षेत्र में राशन डिपो आवंटन के तहत वार्ड निवासी ही आवेदन करने का हकदार होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं की पंचायत में किसी ग्राम एवं वॉर्ड का निवासी ही आवेदन कर सकेगा।
- सभी श्रेणी में आवेदकों की आयु 21 से 45 साल तक तय की गई है। राशन डिपो का आवंटन आवेदकों को आवंटन सलाहकार समिति के जरिए होगा।
- उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन करने वाले पुरुष एवं महिला आवेदक के एक जनवरी, 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान होने पर राशन डिपो का आवंटन नहीं होगा।
- यदि आवेदक के 31 दिसंबर, 2014 को एक ही संतान है तथा इसके बाद किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा होती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाएगा।
डिपो आवंटन के लिए सलाहकार समिति का गठन
- नई उचित मूल्य दुकानें आवंटित करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्र में नगरपरिषद व नगरपालिका के अध्यक्ष, प्रशासक या उनके की ओर से मनोनीत बोर्ड का निर्वाचित सदस्य, ग्रमीण के लिए सरपंच, महिला एवं बालविकास विभाग उपनिदेशक, सहकारिता विभाग के जिला उपपंजीयक, सहित अन्य सदस्य रहेंगे साथ ही जिला रसद अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। इनकी निगरानी में नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएगी।