छत्तीसगढ़ सरकार जाति प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी करती है। जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भरने के लिए उपयोगकर्ता को चॉइस सेंटर जाना पड़ता है। जिसे संबंधित अधिकारी जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं। इसके लिए योग्यता निर्धारित की गयी है, जिस मानक को पूरा करने के बाद जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र योग्यता :
- आवेदक छत्तीसगढ़ का नागरिक होना चाहिए और वह या उसके माता पिता 1985 के बाद से छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हो
- आवेदक जहां रह रहा है, वहां का सामान्य निवासी हो
- आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय या वर्ग के अंतर्गत आता हो
- आवेदक के पास पहचान पत्र हो
- आवेदक क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आता हो
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- नागरिकता के लिए दस्तावेज
- स्थाई निवास के लिए दस्तावेज
- अस्थाई निवास के लिए दस्तावेज
- श्रेणी(अन्य पिछड़ा वर्ग) पहचान के लिए दस्तावेज
- पहचान के लिए दस्तावेज
- क्रीमी लेयर के लिए के लिए दस्तावेज
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवश्यक दस्तावेज
निवास का प्रमाण
- अनैच्छिक प्रवजन का आदेश नहीं
- घर या भूमि का दस्तावेज़
- जन्म प्रमाण पत्र
- टेलीफोन बिल
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पिता की नौकरी का प्रमाण – पत्र
- फोटो परिचय पत्र
- बिजली का बिल
- बी.पी.एल. प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- वार्ड सदस्य, स्थानीय विधायक / सांसद से प्रमाण पत्र
- मतदाता पहचान पत्र
जाति का प्रमाण
- अधिकार अभिलेख
- अन्य राज्य के अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाणपत्र
- असमर्थता / अनुपलब्धता का प्रमाण
- आवेदक को या उसके किसी परिवारजन को जारी हुआ जाति प्रमाण पत्र
- जन्म सूचना प्रपत्र
- जमाबंदी
- दाखिल / ख़ारिज पंजी
- पिता / अभिभावक की सेवा प्रमाण पत्र / पहचान पत्र
- प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र
- प्राथमिक शाला या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्राथमिक शाला द्वारा जारी स्थानान्तरण
- मिसल
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- सरपंच / पार्षद / विधायक / सांसद से जाति प्रमाण-पत्र
- 1931 का जनगणना पंजी
- 1959 का नागरिक पंजी
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र के लिए शुल्क :
- रु. 30.00
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र जारी होने की अनुमानित तिथि :
- समान्यतः आवेदन करने के उपरांत 15 दिनों के अन्दर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।