लापता व्यक्ति का मृत्यु पंजीकरण-
किसी भी व्यक्ति के लापता होने पर उसकी पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए एवं पुलिस द्वारा व्यक्ति का कोई अता-पता नहीं होने का प्रतिवेदन दिया जाना चाहिए। तभी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मृत्यु का पंजीकरण होता है।
लापता व्यक्ति का मृत्यु पंजीकरण-
किसी भी व्यक्ति के लापता होने पर उसकी पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए एवं पुलिस द्वारा व्यक्ति का कोई अता-पता नहीं होने का प्रतिवेदन दिया जाना चाहिए। तभी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मृत्यु का पंजीकरण होता है।