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उत्तर प्रदेश में आनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश में आनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश में ऑनलाइऩ मृत्यु प्रमाणपत्र- 

  1. ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए आपको ब्लॉक में आवेदन करना होगा।
  2. आवेदनकर्ता कर्मचारी के पास जाकर उससे अपना नाम व ग्राम पंचायत का नाम बताएगा। इसके बाद आपरेटर कम्प्यूटर में उसका डाटा फीड करेगा। चंद मिनट में ही मृत्यु प्रमाणपत्र उसके हाथों में होगा।
  3. ऑनलाइन आवेदन के जरिए आप अपने प्रमाण पत्र की स्थिति की जानकारी भी घर से ही ले सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार की वेबसाइट uponnine.up.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा।
  4. वेबसाइट को खोलने के बाद सिटीजन सर्विस विकल्प पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए ऑन लाइन 10 रुपये का भुगतान और संबंधित दस्तावेज को भी संलग्न करना होगा।
  5. आवेदक बेवसाइट के सिटीजन सर्विसेज पर जाकर अपना पंजीकरण करेगा। तत्पश्चात पोर्टल पर एक नया पेज खुलेगा जिस पर आवेदक लॉग-इन आईडीनामलिंगजन्म तिथिपता जिलापिन कोडमोबाईल नं.ई-मेल मेल आइडी,सुरक्षा कोड आदि विकल्पों को भरना होगा।
  6. इसके बाद आवेदक के मोबाईल फोन पर एसएमएस द्वारा एक पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा। 
  7. आवेदक सभी प्रविष्टियों की शुद्धता भरने के बाद आवेदन को पोर्टल पर सबमिट करेगा। इसके बाद आवेदक को पोर्टल द्वारा एक यूनिक आवेदन पत्र संख्या उपलब्ध करा दी जाएगी।
  8. इसके बाद आवेदक सेवा से संबंधित शुल्क को जमा करने के लिए 'सेवा शुल्क भुगतान लिंक पर क्लिक करेगा जिसके पश्चात आवेदक डेबिट कार्डनेट बैंकिग या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सेवा शुल्क जमा करेगा। इसी के साथ प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  9. आवेदन के 7 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी हो जाएगा। इसके अलावा जन सुविधा केंद्रों पर भी 20 रुपये भुगतान कर आवेदन किया जा सकता है। 
  10. घर पर मृत्यु की स्थिति में परिजन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम www.crsorgi.gov.in पर आईडी बनाकर परिजन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकिप्रमाण पत्र के लिए जरूरी कागजात की फोटो कॉपी रजिस्ट्रार के पास जमा करनी होगीजिसके दस मिनट के भीतर प्रमाण पत्र मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में मृत्यु का पंजीकरण- 

परिवार में किसी शिशु के जन्‍म होने पर इसकी सूचना अपने क्षेत्र के जन्‍म रजिस्‍ट्रार कार्यालय (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम कार्यालय) को देकर जन्‍म का पंजीकरण कहलाता है। जन्‍म का रजिस्‍ट्रीकरण कराना कानूनी रुप से अनिवार्य है।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार