उत्तर प्रदेश में ऑनलाइऩ मृत्यु प्रमाणपत्र-
- ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए आपको ब्लॉक में आवेदन करना होगा।
- आवेदनकर्ता कर्मचारी के पास जाकर उससे अपना नाम व ग्राम पंचायत का नाम बताएगा। इसके बाद आपरेटर कम्प्यूटर में उसका डाटा फीड करेगा। चंद मिनट में ही मृत्यु प्रमाणपत्र उसके हाथों में होगा।
- ऑनलाइन आवेदन के जरिए आप अपने प्रमाण पत्र की स्थिति की जानकारी भी घर से ही ले सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार की वेबसाइट uponnine.up.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा।
- वेबसाइट को खोलने के बाद सिटीजन सर्विस विकल्प पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए ऑन लाइन 10 रुपये का भुगतान और संबंधित दस्तावेज को भी संलग्न करना होगा।
- आवेदक बेवसाइट के सिटीजन सर्विसेज पर जाकर अपना पंजीकरण करेगा। तत्पश्चात पोर्टल पर एक नया पेज खुलेगा जिस पर आवेदक लॉग-इन आईडी, नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता , जिला, पिन कोड, मोबाईल नं., ई-मेल मेल आइडी,सुरक्षा कोड आदि विकल्पों को भरना होगा।
- इसके बाद आवेदक के मोबाईल फोन पर एसएमएस द्वारा एक पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।
- आवेदक सभी प्रविष्टियों की शुद्धता भरने के बाद आवेदन को पोर्टल पर सबमिट करेगा। इसके बाद आवेदक को पोर्टल द्वारा एक यूनिक आवेदन पत्र संख्या उपलब्ध करा दी जाएगी।
- इसके बाद आवेदक सेवा से संबंधित शुल्क को जमा करने के लिए 'सेवा शुल्क भुगतान लिंक पर क्लिक करेगा जिसके पश्चात आवेदक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिग या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सेवा शुल्क जमा करेगा। इसी के साथ प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- आवेदन के 7 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी हो जाएगा। इसके अलावा जन सुविधा केंद्रों पर भी 20 रुपये भुगतान कर आवेदन किया जा सकता है।
- घर पर मृत्यु की स्थिति में परिजन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम www.crsorgi.gov.in पर आईडी बनाकर परिजन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, प्रमाण पत्र के लिए जरूरी कागजात की फोटो कॉपी रजिस्ट्रार के पास जमा करनी होगी, जिसके दस मिनट के भीतर प्रमाण पत्र मिलेगा।
उत्तर प्रदेश में मृत्यु का पंजीकरण-
परिवार में किसी शिशु के जन्म होने पर इसकी सूचना अपने क्षेत्र के जन्म रजिस्ट्रार कार्यालय (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम कार्यालय) को देकर जन्म का पंजीकरण कहलाता है। जन्म का रजिस्ट्रीकरण कराना कानूनी रुप से अनिवार्य है।