आप यदि उत्तर प्रदेश में आवास या निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहते हैं तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवास और निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलो में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना को लागू कर आम जनता को सुविधा प्रदान करने तथा सेवाओं के वितरण हेतु सेवा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेंटर) स्थापित किए हैं। इन सेंटर पर जाकर आप ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
आवास प्रमाण पत्र साधारणत: यह साबित करने के लिए जारी किया जाता है कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है जिसके द्वारा उसे प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
आपको बता दें कि आवास या निवास प्रमाण पत्र तब तक वैध माना जाता है जब तक कि व्यक्ति अपना निवास स्थान नहीं बदलता है। निवास स्थान में परिवर्तन होनो पर नया प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक होता है।
इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता प्रत्येक रोजगार के लिए आवेदन और स्कूल या कॉलेज में प्रवेश लेने में अधिक पड़ती है। आवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जिनके साथ ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो कि कुछ इस प्रकार हैं:
आवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- मतदाता पहचान पत्र
- पहचान पत्र
- बिजली का बिल
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सभासद या ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र
- वेतन भोगी होने की स्थिति में वेतन पर्ची
नोट- यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आवास प्रमाण पत्र केवल एक ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बनवाया जा सकता है। एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से आवास प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपराध माना जाएगा।