राजस्थान में आप मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाना चाहते हैं तो अब आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तहसील स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटरों सीएसएस व ई-मित्र कियोस्कों पर जाकर डिजिटल हस्ताक्षर वाला मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको ई मित्र कियोस्क या सीएसएस पर आवेदन करना होगा। कियोस्क से आवेदन पत्र और इसके साथ लगे दस्तावेज अपलोड कर दिए जाएंगे। अपलोड किए गए दस्तावेजों को संबंधित तहसीलदार,एसडीएम या एडीएम ऑनलाइन देखकर प्रमाण-पत्र जारी करने की मंजूरी देंगे। इस प्रमाण पत्र के लिए आपको 40 रुपए शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।
मूल निवास प्रमाण पत्र से यह प्रमाणित होता हैं, कि आप राजस्थान के निवासी हैं। और राज्य में कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता स्कूल कॉलेजों में प्रवेश, छात्रवृति और किसी सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए पड़ती हैं। यदि आप के पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इन सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर की नकल
- बिजली बिल या पानी बिल
- पासपोर्ट साइज की फोटो
राजस्थान में ऑनलाइन मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं।
http://techedu.rajasthan.gov.in/RPET/pdf/FORMATS%20of%20various%20certificates_2014.pdf
अब लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा। इस फॉर्म में आपको नीचे दी गयी निम्नलिखित जानकारियों को दर्ज करना होगा।
- आवेदक का नाम
- पिता/ पति का नाम
- आवेदक का वर्तमान स्थाई पता
- पिता/पति का मूल स्थान
- पिता/पति का व्यवसाय
- पिता/पति के व्यवसाय का पता
- आवेदक की जन्मतिथि
- आवेदक का जन्म स्थान
- आवेदक व्यक्ति की शिक्षा संस्थान का नाम
- पिता की अचल सम्पति का विवरण
- क्या मतदाता सूची में स्वयं के पिता/ पति का नाम हैं। हाँ / नहीं
- आवेदक का मोबाइल नंबर
इन सभी जानकारियों को भरने के बाद आप दोबारा ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ लें, जिससे कोई गलती न रह जाए। और अंत में आवेदन फॉर्म में पूछी गयी जगह पर हस्ताक्षर अवश्य कर दें।