आवास प्रमाण पत्र हरियाणा में रहने वाले उन निवासियों के लिए जारी किए जाते हैं जो हरियाणा में पैदा हुए हैं या हरियाणा में 15 साल से रह रहे हैं। इस प्रमाणपत्र का इस्तेमाल शिक्षा और रोजगार आदि के लिए किया जाता है।
प्रमाण पत्र के लिए प्रमाण-
- आवेदन पत्र
- शपथ पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
फार्म डाउनलोड करने अथवा अधिक जानकारी के लिये http://saralharyana.gov.in/ क्लिक करें।
नागरिक अटल सेवा केंद्र / ई-दिशा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
नोट- आय प्रमाण पत्र केवल छह महीने तक वैध होता है। छह माह के बाद नया प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है।