लापता व्यक्ति कौन है
किसी भी व्यक्ति के लापता होने की तिथि से अर्थात जिस दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है, उस दिन से 7 वर्ष पूरा होने पर माना जायेगा कि उस व्यक्ति का देहान्त हो चुका है। हालांकि केवल कोई न्यायालय ही किसी लापता व्यक्ति को मृत घोषित कर सकता है।
लापता व्यक्ति की रिपोर्ट करें
आपको बहरे या सुनने में असमर्थ या बोलने की क्षमता में असक्षम, लापता व्यक्ति की रिपोर्ट करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए।
एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट करने के लिए 24 घण्टे तक प्रतीक्षा नहीं करनी होती है यदि आपको किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण के बारे में चिंता है, तो आप इसकी तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का लापता हो जाना अपराध नहीं है।
जब आप एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट फाइल करते हैं, तो पुलिस की मदद करने के लिए आप निम्नलिखित जानकारी भी साथ में ला सकते हैं:
- लापता हुए व्यक्ति की हाल की एक तस्वीर
- लापता हुए व्यक्ति के टेलीफोन नंबर
- मित्रों और सहयोगियों के नाम, पते और फोन नंबरों की एक सूची
- संभावित गन्तव्य स्थान जैसे कि पसंदीदा स्थल, काम के स्थल या पिछले किसी जुड़ाव के साथ वाली जगह
- कोई ज्ञात चिकित्सीय जानकारी, जिसमें डॉक्टरों या आवश्यक दवाइयों के नाम शामिल हैं
- लापता व्यक्ति का पूरा विवरण जिसमें आयु, ऊंचाई, वजन, आंखों और बालों के रंग और कोई भी अन्य विशिष्ट विशेषताएं
- गायब होने की तारीख, नाम, पिता का नाम, धर्म, प्रदेश की जानकारी
यह सुविधा दिल्ली पुलिस, गुड़गांव पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस द्वारा समन्वित रूप से उपलब्ध कराई गई है।