Main Menu

छ्त्तीसगढ़ में खसरा,खतौनी प्राप्त करें

छ्त्तीसगढ़ में खसरा,खतौनी प्राप्त करें

छ्त्तीसगढ़ में खसरा,खतौनी या नक्शन प्राप्त करने के लिए आपको तहसील के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं है । आप घर बैठे ही ऑनलाइन खसरा, खतौनी और नक्शा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट कंप्यूटर पर कुछ प्रक्रिया का पालन करना होगा ।

इसके लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर cgbhuiyan टाइप करें और फिर Enter Key क्लिक कर दें। Enter Key प्रेस करते ही आपके सामने भुइयां का (bhuiyan.cg.nic.in) पहला लिंक आएगा। इस लिंक पर आप क्लिक कर दें।

अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज के दायीं और नागरिक सुविधा के नीचे खसरा पांचसाला & खतौनी (B1) का संक्षिप्त विवरण देखें, पर क्लिक करें।

इसके बाद आपके सामने दूसरा नया पेज खुलकर सामने आ जायेगा। यहां पर खसरा पांचसाला & खतौनी (B1) का संक्षिप्त विवरण देखें, के नीचे दिए गए तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके से आप विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

  • खसरा व विक्रेता वार
  • क्रेता व आदेश अभिलेख दुरुस्ती दिनांक वार
  • पूर्व भूस्वामी 

यहां पर खसरा व विक्रेता वार को सेलेक्ट कर लीजिए।

खसरा व विक्रेता वार को सेलेक्ट करते ही आपके सामने तीसरा पेज खुलकर सामने आ जाएगा । यहां आप ग्राम चुनें या ग्राम क्रमांक दें में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अब आप यहां पर ग्राम चुनें को सेलेक्ट करें। इसके बाद नीचे दिए गए

  • जिला,
  • तहसील,
  • ग्राम

इन तीनों को सेलेक्ट करें। इसके बाद आपके सामने खसरा वार या नाम वार सेलेक्ट करने का आप्शन सामने आ जाएगा। यदि आपके पास खसरा नंबर है तो आप खसरा वार को सेलक्ट करें। अब आप चाहें तो खसरा क्रमांक प्रविष्ठ करें या फिर खसरा क्रमांक चुनें को सेलेक्ट कर सकते हैं। खसरा क्रमांक है तो खसरा क्रमांक चुनें ।

खसरा क्रमांक चुनने के बाद आपके सामने चौथा पेज खुल जाएगा । जिसमें भूस्वामी की खतौनी की संक्षिप्त जानकारी खुलकर सामने आ जाएगी ।

आप चाहें तो इस पेज के अंतिम में नीचे की ओर दिए गए ऑप्शन देखें  पर क्लिक करके नक्शा और नामांतरण के पूर्व के भूस्वामी का विवरण भी देख सकते हैं ।

यदि आप खसरा डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोबारा होम पेज पर जाएं और नागरिक सुविधा के नीचे दिए गए दूसरे ऑप्शन खसरा पंचसाला & खतौनी (B1) हेतु आवेदन पर क्लिक करें।

अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा । यहां पर आप ग्राम चुनें को सेलेक्ट करें। और इसके बाद

  • जिला,
  • तहसील,
  • ग्राम

इन तीनों को चुनें। इसके बाद खसरा वार को सेलेक्ट करें। फिर खसरा क्रमांक प्रविष्ठ करें या फिर खसरा क्रमांक चुनें  में से खसरा क्रमांक चुनें को सेलेक्ट करें।

अब आपके सामने बी-खतौनी रिपोर्ट या पी-II खसरा रिपोर्ट का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। आप दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप बी-खतौनी रिपोर्ट  पर क्लिक कर दें।

इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहां पर अपना नाम लिखें और रिपोर्ट के बटन पर क्लिक कर दें।

रिपोर्ट बटन पर क्लिक करते ही B-I pdf  फाइल डाउनलोड करें और  P-II pdf फाइल डाउनलोड करें का ऑप्शन आ जाएगा।

अब आप एक-एक करके दोनों फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे अपने कंप्यूटर में सेव (सुरक्षित) भी कर सकते हैं।

 

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार