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भारत में नि:शुल्क कानूनी सहायता

भारत में नि:शुल्क कानूनी सहायता

भारत में मुफ्त कानूनी सेवाएं

  • मुफ्त सहायता में अदालत की फीस, कागजात तैयार करने , गवाह बुलाने और अन्य ऐसे कार्यों के लिए खर्च की गयी राशि तथा वकील की फीस शामिल है ।
  • मुफ्त कानूनी सहायता मिलने या इसके बारे में जानकारी हासिल के लिए अपने मंडल/ तालुक, जिले या राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें । राज्य के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश , जिला न्यायाधीश या वरिष्ठ सिविल जज के कार्यालय से भी जानकारी मिल सकती है , क्योंकि ये अधिकारी विभिन्न स्तरों पर इन प्राधिकारणो के अध्यक्ष होते हैं ।

मुफ्त कानूनी सहायता पाने वाले लोग

  1. अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग
  2. महिलाएं, बच्चे औऱ विकलांग
  3. बेगार और अनैतिक देहव्यापार के शिकार लोग
  4. जन-असंतोष , जातीय हिंसा या जातीय अत्याचार और प्राकृतिक या औद्योगिक दुर्घटनाओं से पीड़ित लोग
  5. किशोर गृह , मनोरोग अस्पताल या अन्य सरक्षण गृहों में रह रहे लोग
  6. औद्योगिक कामगार औऱ गरीब लोग(राज्य सरकार की तय सीमारेखा के अंदर गरीब)

 

 

 

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार