मरीज मुआवजे के लिए दावा कर सकता है
मरीज हॉस्पिटल में शुल्क अदा करने के बाद मरीज उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है। वह निजी और सरकारी अस्पतालों और डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में मुकदमा कर सकता है । और मुआवजे की मांग कर सकता है।
यदि मरीज को लगता है कि हॉस्पिटल में कोई गड़बड़ है या उसका इलाज सही तरीके से नहीं किया गया है तो वह मेडिकल काउंसिल के साथ ही उपभोक्ता अदालत में भी अपील कर सकता है।
- जिला उपभोक्ता फोरम में 5 लाख रुपए तक के दावे किये जा सकते हैं ।
- राज्य उपभोक्ता आयोग में 5 लाख से 20 लाख तक के दावे किए जा सकते हैं और जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती है ।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में 20 लाख से ऊपर के दावे किए जा सकते हैं। यहां पर राज्य उपभोक्ता आयोग के विरुद्ध अपील की जा सकती है ।
उपभोक्ता अदालत में शिकायत की प्रक्रिया-
- उपभोक्ता न्यायालय में मरीज और उसका मनोनीत एजेंट मुआवजे का दावा कर सकता है ।
- उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है ।
- शिकायतकर्ता या उसका एजेंट शिकायत की प्रतिलिपि जमा करा सकते हैं ।
- शिकायत डाक के द्वारा भी भिजवाई जा सकती है ।
- शिकायत में शिकायतकर्ता का नाम, पता, हुलिया तथा प्रतवादी का नाम, पता, हुलिया। और शिकायत से संबंधित दस्तावेज यदि हैं तो उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए।
- शिकायत पर शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर होना चाहिए।
- यदि दावा देश की किसी दीवानी अदालत में समक्ष विचाराधीन है तो आयोग ऐसे किसी भी मुद्दे पर विचार नहीं करेगा।
- सरकारी अस्पतालों की लापरवाही के खिलाफ केवल दीवानी न्यायालयों में मुकदमे किये जा सकते हैं ।
- डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही साबित करने की जिम्मेदारी मरीज या उसके आश्रितों पर होती है ।