दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय के तहत लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) बनाया गया है। इसका प्रमुख केंद्र सरकार का सचिव स्तर का अधिकारी होता है। यह लोक शिकायत निदेशालय केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय का एक हिस्सा है।
डीपीजी से आफलाइन शिकायत कैसे करें-
यदि सरकारी बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ शिकायत पर विभाग या मंत्रालय ने कोई कार्रवाई नहीं की है। या आप विभाग की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपनी शिकायत के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज नत्थी करके डीपीजी को भेज सकते हैं। कृपया संबंधित सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ अपनी शिकायत का विवरण दें। शिकायत सुलझाने के लिए विभाग के शिकायत समाधान तंत्र के जरिए किए गए पूर्व-प्रयासों के बारे में बताएं। यह भी बताएं कि क्या आपने संगठन या विभाग के किसी पूर्व-निर्णय के खिलाफ किसी न्यायालय, अधिकरण या उपभोक्ता फोरम में कोई अपील दायर की है। अपनी पहचान के साथ-साथ, पत्र-व्यवहार का पता, ई-मेल का पता तथा टेलीफोन नम्बर भी बताएं। अपने पत्र पर अपने हस्ताक्षर करना अथवा अपने अंगूठे का निशान लगाना ना भूलें।
डीपीजी से आनलाइन शिकायत कैसे करें-
- आप अपनी शिकायत विभाग की वेबसाइट www.dpg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
- इतना ही नहीं यहां पर आप अपनी शिकायत के बारे में रिमाइंडर, स्पष्टीकरण या कार्रवाई की स्थिति की भी जानकारी ले सकते हैं।
शिकायत पर डीजीपी की कार्रवाई-
- डीपीजी जब शिकायतकर्ता की प्रामाणिकता के बारे में पूरी तरह संतुष्ट हो जाता तब जाकर वह तय मापदंडों के अनुसार मामले पर कार्रवाई करता है।
- यदि डीपीजी को लगता है कि मामले की शिकायत को सही तरीके से निपटाया नहीं गया है, तो वह उसे उपयुक्त सिफारिश के साथ संबंधित मंत्रालय/विभाग के मंत्री/अफसर के पास कार्रवाई के लिए भेज देता है।
- यदि मामले की जांच के दौरान डीपीजी को गलत काम करने या ड्यूटी नहीं निभाने का सबूत मिलता है तो वह संबंधित अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस जांच या विभागीय कार्रवाई का आदेश दे देता है।
- डीपीजी किसी भी संबंधित मंत्रालय/विभाग और इनके सहायक दफ्तरों से जुड़ी फाइलें/दस्तावेज मंगवा सकता है।
- यदि सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में कोई अधिकारी विलंब करता है या टालमटोल करता है, तो डीपीजी उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिफारिश कर सकता है।
डीजीपी की कार्रवाई की समय सीमा और फीस-
- मामले की शिकायत मिलने के 3 महीने के अंदर डीपीजी उस पर अब तक हुई कार्रवाई के बारे में सूचित करता है।
- आपको बता दें कि डीपीजी शिकायत के निपटारे के लिए कोई फीस नहीं लेता है।
लोक शिकायत निदेशालय के प्रमुख-
डा. इंद्रजीत सिंह
सचिव
दूरभाष सं0 011-23345545
011-23017075
फैक्स नंबर 011-23345637
ई-मेल पता -secypg[at]nic[dot]in
लोक शिकायत अधिकारी-
आलोक कुमार
अवर सचिव
011-23747632
aalok[dot]kumar[at]nic[dot]in
लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) का पता-
सचिव, लोक शिकायत निदेशालय
सेकंड फ्लोर, सरदार पटेल भवन
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन : 011-2334-5545
फैक्स : 011-2334-5637
ई-मेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
नोट: यदि आप चाहें तो सरदार पटेल भवन के ग्राउंड फ्लोर पर लगाए गए ड्रॉप बॉक्स में भी अपनी शिकायत लिखकर डाल सकते हैं।