चंडीगढ़ (हरियाणा) शिक्षक भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को प्रवर्तन निदेशायल ने जोरदार झटका दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों में ओम प्रकाश चौटाला के नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके और अन्य के खिलाफ की है।
आपको बता दें कि ओमप्रकाश चौटाला 2013 से शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में 10 साल कैद की सजा काट रहे हैं। चौटाला को प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में 7 साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सज़ा हुई थी। ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अभय चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति व मनी लॉन्ड्रिंग का केस लंबित है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लांड्रिंग के तहत दर्ज हुई एफआईआर को लेकर हुई है। उन पर आरोप है कि उन्हेंने 1993 से 2006 के बीच अवैध तरीके से करोड़ों रुपये की संपत्ति बनायी थी।
प्रवर्तन निदेशायल ने कहा है कि, ' ओम प्रकाश चौटाला ने नई दिल्ली, पंचकूला में अचल संपत्तियों का अधिग्रहण किया और अघोषित स्रोतों से प्राप्त धन से हरियाणा के सिरसा में एक आवासीय भवन भी बनाया। उन्होंने 2005 और 2009 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दायर हलफनामे में अर्जित संपत्तियों का भी खुलासा किया था और विवादित संपत्तियों को अविवादित बताया था। अब देखना यह होगा कि चौटाला अदालत के समक्ष क्या सफाई पेश करते हैं।