नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने दिल्ली के निजी स्कूलों को प्रवेश से पूर्व आधार की मांग न करने की हिदायत दी है। यूआईडीएआई कहा है कि बच्चों के दाखिले से पहले 12 अंकों वाली बायोमीट्रिक संख्या की मांग करना उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश के खिलाफ है। इस समय दिल्ली के 1,500 से अधिक निजी स्कूलों में नर्सरी और प्रवेश स्तर की अन्य कक्षाओं के लिए दाखिले की प्रक्रिया चल रही है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि उसे ऐसी खबरें मिली हैं कि कुछ निजी स्कूल नर्सरी में प्रवेश के लिये आवश्यक दस्तावेजों के नाम पर आधार की भी मांग कर रहे हैं। यूआईडीएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अजय भूषण पांडेय ने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘यह ठीक नहीं है। यह कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। स्कूलों में दाखिले तथा बच्चों की अन्य सुविधाओं के लिये आधार मुहैया कराना अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।’’ यूआईडीएआई ने स्कूलों तथा उनके प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी बच्चे को आधार के चलते दाखिले से वंचित नहीं रहना पड़े। उन्होंने कहा, ‘‘दरअसल विद्यालयों को चाहिये वे बच्चों को बिना आधार के प्रवेश दें और यह सुनिश्चित करें कि प्रवेश के बाद विशेष शिविर लगाकर उनका आधार कार्ड बनवाया जाए।’’ पांडेय ने कहा कि जो निजी स्कूल नर्सरी में प्रवेश के लिए आधार की मांग करेंगे, यह सीधे रुप से उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी।