नई दिल्ली । अब वाहन चलाते समय आपको ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के पंजीकरण का कागजात रखने के झंझट से मुक्ति मिल गयी है। केंद्र सरकार ने मौजूदा नियमों में बदलाव करते हुए इसके इलेक्ट्रॉनिक (डिजिटल) कागजात की अनुमति दे दी है। सरकार ने कहा है कि इलेक्ट्रानिक कागजात उतने ही मान्य और वैध हैं, जितने कि कागजी दस्तावेज मान्य हैं । इसलिए कोई भी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी कागजी दस्तावेजों के लिए वाहन चालक को बाध्य नहीं कर सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक (डिजिटल) कागजात के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों तथा परिवहन सचिवों को एडवाइजरी भेजी है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 139 में संशोधन कर दिया है। इस संबंध में 2 नवंबर, 2018 को गजट अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। संशोधित नियम के अनुसार अब वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के मांगने पर उसे रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फिटनेस व परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी अथवा किसी भी अन्य सर्टिफिकेट को कागजी अथवा इलेक्ट्रानिक (डिजिटल) किसी भी रूप में दिखा सकता है।
यदि आप डिजिटल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए केंद्र सरकार के DigiLocker ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुविधा पाने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसमें आधार का नंबर डालकर आप डिजीटल लॉकर अकाउंट खोल सकते हैं। आप लॉकर खोलने के लिए digitallocker.gov.in लॉगइन करें, उसके बाद आपनी आईडी बनाएं। और फिर आधार कार्ड नंबर लॉग इन करें। उसके बाद आपसे जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछे जायेंगे, जिसके बाद आपका अकाउंट बन जायेगा और उसके बाद आप उसमें सारे निजी दस्तावेज डाउनलोड कर दीजिये, जो हमेशा के लिए उसमें लोड हो जायेगा।
आपको बता दें कि वाहनों के दस्तावेजों का डिजटलीकरण हो जाने के बाद आप अपने वाहन के कागजात को अपने घर पर सुरक्षित रख सकते हैं। यदि छोटी सी लापरवाही के चलते आपका वाहन चोरी हो जाए या कोई अन्य दुर्घटना हो जाए तो भी आपके कागजात आपके घर पर सुरक्षित रहेंगे।