चंडीगढ़ (हरियाणा) । पंजाब और चंडीगढ़ के बाद अब हरियाणा में भी दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। इतना ही नहीं यदि महिला किसी पुरुष चालक के पीछे दोपहिया वाहन पर बैठी है तो उसे भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
मनोहर लाल खट्टर सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए हेलमेट को जरूरी कर दिया है। हेल्मेट न पहनने वाली महिलाओं का चालान किया जाएगा और जुर्माना लगेगा। परिवहन विभाग इसके बारे में जिलों को जल्द ही लिखित आदेश जारी कर देगा।
परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह का कहना है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में पहले से ही महिलाओं के लिए हेलमेट पहनने का प्रावधान है। अब इन नियमों को हरियाणा में सख्ती से लागू किया जाएगा। यदि महिलाएं नियम का उल्लंघन करेंगी तो उनका चालान तो होगा ही जुर्माना भी लगेगा।
आपको बता दें कि हरियाणा में हर वर्ष करीब 12 हजार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लगभग साढ़े पांच हजार लोगों की मौत हो जाती है।