नई दिल्ली। आधार न होने की वजह से यदि आपके बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने स्कूली छात्रों को राहत देते हुए कहा है कि अब आधार न होने की स्थिति पर कोई भी स्कूल बच्चों के एडमिशन से इनकार नहीं कर सकता है। अथॉरिटी ने अपने जारी किए गए सर्कुलर में साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई भी स्कूल आधार कार्ड के बिना एडमिशन लेने में इनकार करते हैं तो यह कानून के तहत अवैध होगा। और ऐसा करने की अनुमति नहीं है।
यूआइडीएआइ ने बिना आधार के बच्चों के एडमिशन के संबंध में राज्यों के सचिवों को सर्कुलर भी जारी कर दिया है। यूआईडीएआई ने स्कूलों को प्रोत्साहित किया कि वह स्थानीय बैंकों, डाक कार्यालयों, राज्य शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपने परिसर में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने और उसे अपडेट कराने के लिए विशेष शिविर लगाएं। हालांकि इससे पहले आधार कार्ड बनवाने के लिए स्थानीय बैंकों, पोस्ट ऑफिस, राज्य शिक्षण संस्थान, जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया है। यूआईडीएआई ने कहा, '' जब तक ऐसे छात्रों के लिए आधार नंबर जारी नहीं हो जाता और बायोमेट्रिक को अपडेट नहीं कर दिया जाता तब तक उन्हें सभी सुविधाएं पहचान स्थापित करने के अन्य माध्यमों के जरिए मुहैया कराई जाए"। यूआइडीएआइ के इस आदेश के बाद अब अथॉरिटी का यह कदम उन छात्रों और उनके माता-पिता के लिए काफी राहत भरा है, जिन पर स्कूल प्रशासन दाखिले के समय आधार नंबर देने की शर्त लगा देते थे। इसलिए अब सभी माता-पिता अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन बिना किसी अड़चन के आसानी से करवा सकते हैं।