नई दिल्ली। यदि आप अपने मतदाता पहचान पत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो अब आपको चुनाव आयोग के कार्यालय का चक्कर लगाने की जरुरत नहीं है। चुनाव आयोग ने डिजिटल इंडिया के तहत इस बार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए ऑनलाइन सेवा की सुविधा शुरु कर दी है। अब आप यह काम घर बैठे मिनटों में कर सकेंगे। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए बस आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.nvsp.in पर लॉग ऑन करना होगा। और इसके बाद मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इतना ही नहीं, भारतीय चुनाव आयोग ने वेब आधारित एप्लिकेशन की भी शुरूआत की है। इस एप्लीकेशन के जरिए अधिकारियों को एसएमएस अलर्ट के माध्यम से नए नामांकन के बारे में अपने आप पता चल जाएगा।
मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए ऑनलाइन आवेदन:-
- मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए सबसे पहले www,nvsp.in वेबसाइट पर जाएं और बदलाव के लिए संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
- मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए दस्तावेज:-
- एक पासपोर्ट साइज फोटो ।
- पहचान पत्र:- जैसे जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल मार्कशीट।
- पते के प्रमाण के लिए:- राशन कार्ड, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेंस या बिजली, पानी व टेलिफोन बिल।
- मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के बाद आप अपने आवेदन को सबमिट कर दें।
- सबमिट करने के बाद आपके पास एक ई-मेल आएगा, जिसमें बदलाव और आवेदन की आईडी होगी।
- इस आवेदन आईडी के जरिए आप मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए किए गए अपने निवेदन को ट्रैक कर सकते हैं।
- आवेदन की तरीख से लेकर एक महीने के अंदर आपको मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिया जाएगा।