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दूसरी अपील (केन्द्रीय सूचना आयोग को शिकायत)

दूसरी अपील (केन्द्रीय सूचना आयोग को शिकायत)

सेवा में,

केन्द्रीय/ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग

...............................................

............................................... 

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19/18 के तहत द्वितीय अपील/शिकायत। 

क्रमांक

वांछित सूचनाएं

आवेदक द्वारा भरा जाये

1.आवेदक/ शिकायतकर्ता का नाम एवं पता 

  1. (क) लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पता जिसके विरूद्व अपील/ शिकायत है। 

(ख) आवेदन जमा करने की तिथि 

(ग) लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब की तिथि 

3.(क) प्रथम अपील अधिकारी का नाम एवं पता 

(ख) प्रथम अपील जमा करने की तिथि 

(ग) प्राप्त जवाब की तिथि 

4.आदेशों का विवरण, यदि कोई हो 

5.अपील किये जाने से पहले तक के तत्थों का संक्षिप्त विवरण 

6.यदि अपील डिम्ड रिफयजल के विरूद्व किया जाना है तो जिस लोक सूचना अधिकारी के यहां आवेदन किया गया था उसका नाम एवं पता और तिथि एवं नम्बर सहित आवेदन का संक्षिप्त विवरण दें। 

7.आयोग से निवेदन व प्रार्थना

लोक सूचना अधिकारी को मेरे आवेदन में मांगी गई सूचना बिना किसी शुल्क के तुरन्त सात दिनों में प्रदान करने का आदेश दें। साथ ही आयोग से यह भी निवेदन है कि लोक सूचना अधिकारी के विरुद्व कानून की धारा 20(1) के तहत ज़ुर्माना लगाएं और धारा 20(2) के तहत लोक सूचना अधिकारी के विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये सिफारिश भी करें आयोग से निवेदन है कि मै इस मामले की सुनवाई में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहना चाहता हूं। अत: मुझे सभी सुनवाइयों की अगि्रम सूचना अवश्य प्रदान करें। साथ ही में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले पर फैसला सुनवाई करने के बाद ही करें।

8.निवेदन व प्रार्थना का आधार

लोक सूचना अधिकारी ने सूचनाएं अब तक नही उपलब्ध् कराई है इसलिए सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19/18 के तहत अपील/शिकायत दायर की जा रही है। सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(6) का संज्ञान लेते हुए लोक सूचना अधिकारी को आदेश दें कि सभी सूचनाएं मुफ्त में उपलब्ध् कराई जाये। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) एवं (2) के तहत लोक सूचना अधिकारी पर 250 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाये और  अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये सिफारिश भी करें।

9.अन्य सूचनाएं (यदि है तो) 

10.सत्यापन

उपरोक्त अपील/ शिकायत के तथ्यों को दिनांक...........को सत्यापित किया गया है। 

मैं ..........................उपरोक्त अपील/ शिकायत के तथ्यों को दिनांक....................को सत्यापित किया गया है। 

मैं ....................................... सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त मामले की सुनवाई किसी अन्य न्यायालय, अधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण में नहीं की गई है अथवा विचाराधीन नहीं है। इस अपील में प्रदान की गई सूचनाएं मेरी जानकारी में सही हैं।

 संलग्न सूची:

1-          आवेदन की प्रति (Annexure A)

2-          शूल्क रसीद का प्रति (Annexure B)

3-          आवेदन पत्र को डाक द्वारा भेजे जाने की रसीद (Annexure C) (यदि हो)

4-          प्रथम अपील की प्रति (Annexure D) (यदि हो)

5-          प्रथम अपील को डाक द्वारा भेजे जाने की रसीद (Annexure E) (यदि हो)

6-        द्वितीय अपील की प्रति को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी को भेजे जाने की रसीद 

नाम: ....................................

पता: .................................... 

स्थान:

तिथि: 

नोट: (केवल केन्द्रीय सूचना आयोग के लिए)

  1. द्वितीय अपील/शिकायत की एक-एक प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी को भेजे।
  2. द्वितीय अपील/शिकायत की दो प्रति केन्द्रीय सूचना आयोग में भेजनी होगी। साथ ही एक प्रति आपने पास रखे।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार