देश में शस्त्र लेकर कहां-कहां जा सकते हैं
- सामान्य तौर पर आपको शस्त्र का लाइसेंस सिर्फ आपके राज्य भर के लिए ही मिलता है, लेकिन आप चाहें तो आर्म्स रूल 1962 के रूल 53 के तहत आप इसे पूरे देश के लिए भी बढ़वा सकते हैं और पूरे देश में अपना शस्त्र लेकर कहीं भी आ और जा सकते हैं।
- हालांकि, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वे किसी के लाइसेंस को पूरे देश के लिए एक्सटेंड करने से पहले गृह मंत्रालय से बात जरूर कर लें।
- अधिक जानकारी के लिए आप गृह मंत्रालय की ओर से जारी दस्तावेज को पढ़ सकते हैं।