शस्त्र धारकों को अपने लाइसेंस की जानकारी नेशनल डाटा बेस ऑन आर्म्स लाइसेंस पर देना जरूरी है। यदि आपके पास शस्त्र हैं और आप यह जानकारी नहीं देते हैं तो आपका लाइसेंस निरस्त हो सकता है।
हर लाइसेंस धारक की यूनिक आईडी जनरेट की गयी है। जिन धारकों के पास यह आईडी नहीं है, उनका लाइसेंस निरस्त हो सकता है।
लाइसेंस की जानकारी कहां दें
- आप अपने लाइसेंस की जानकारी जिले के मजिस्ट्रेट ऑफिस में दे सकते हैं।
- लाइसेंस की फोटोकॉपी के साथ ही आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लगाना होगा।
- लाइसेंस धारक के जानकारी देने के बाद संबंधित अधिकारी इसे ऑनलाइन दर्ज करेंगे। इसके बाद संबंधित लाइसेंसधारी व्यक्ति को यूनिक आईडी मिल जाएगी।
- केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों का डाटा तैयार कर रही है। इसके लिए सभी लाइसेंस धारकों को एनडीएएल की वेबसाइट पर लाइसेंस अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है।
यूनिक आईडी से लाइसेंस का फर्जीवाड़ा रुकेगा
- केंद्र सरकार के यूनिक आईडी का उद्देश्य फर्जीवाड़े को रोकना भी है। इससे फर्जी लाइसेंस पकड़ में आएंगे। इसके अलावा कुछ सुविधाएं भी हथियार धारक को मिलेंगी।
- यदि हथियार का लाइसेंस कहीं ट्रांसफर होता है तो उसकी एंट्री आसानी से हो जाएगी। रिवॉल्वर के आवेदन की स्थिति आसानी से ऑनलाइन पता चल जाएगी।