केंद्र सरकार सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए नया और कठोर कानून बनाया है। सरकार बड़े जुर्माने लगाकर लोगों में नियमों को लेकर अनुशासन लाना चाहती है। नए कानून के बनने से यातायात नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि यातायात के नए नियम क्या हैं।
यातायात नियम के नए नियम-
- नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा।
- सड़क के नियमों का उल्लंघन करने पर अब 100 नहीं, 500 रुपए का जुर्माना लगेगा।
- यदि बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए पाए गए तो 1 हजार रुपए और ओवर लोडिंग पर 2 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
- यदि कोई बच्चा दुपहिया वाहन पर बैठा है तो उसे भी हेलमेट पहनाना होगा।
- नाबालिग द्वारा वाहन चलाते समय दुर्घटना होने पर अभिभावक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है, इसके साथ ही जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला भी चलेगा।
- चार साल से बड़े बच्चे के लिए कार में सीट बेल्ट अनिवार्य कर दी गई है। ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिक पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
- सरकार हिट-एंड-रन के केस में पीड़ित के परिजनों को 25,000 की बजाय 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा का मुआवजा देगी।
- जबकि अधिकारियों के आदेशों के उल्लंघन करने पर जुर्माना 500 की बजाय 2,000 रुपए भरना पड़ेगा।
- यदि लाइसेंस के बिना अनाधिकृत वाहन इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए तो जुर्माना 1,000 की जगह 2,000 रुपए लगेगा।
- लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पाए जाने पर जुर्माना 500 की बजाय 5,000 रुपए लगेगा।
- यदि वाहन चलाने की योग्यता के न होते हुए भी वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो जुर्माना 500 की बजाय 10,000 रुपए देना पड़ेगा।
- वाहन निर्धारित गति से ज्यादा तेज चलाने पर जुर्माना 400 की बजाय 1000 रुपए भरना पड़ेगा।
- जबकि खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना 1,000 की बजाय 5,000 रुपए देना पड़ेगा।
- यदि सड़क पर रेसिंग करते हुए पाए गए तो 2,000 नहीं 10,000 रुपए जुर्माना भरना होगा।
- जबकि मीडियम पैसेंजर व्हीकल को निर्धारित गति से तेज चलाने पर 2,000 रुपए जुर्मना भरना पड़ेगा।
- शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 की बजाय अब 10000 रुपए जुर्माना देना होगा।
- यदि वाहन की गलत बनावट के चलते हादसा होता है तो डीलर पर 1 लाख और वाहन का निर्माण करने वाली कंपनी पर 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- बिना परमिट के वाहन चलाते हुए पाए गए तो 5000 की बजाय 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।
- यदि वाहन चालक बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाते हुए पाया जाएगा तो उस पर 100 रुपए की बजाय 1,000 रुपए लगेगा।
- सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर 50 हजार से 5 लाख रुपए तक मुआवजे का प्रावधान है।
- जबकि अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत होने पर 25 हजार से 2 लाख तक के मुआवजे का प्रावधान है।
- सड़क दुर्घटना में घायल होने पर साढ़े 12 से 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
- यदि बिना बीमा के वाहन चलाते हुए पाए जाएंगे तो जुर्माना 1,000 की बजाय 2,000 रुपए लगेगा।
- नए नियम के अनुसार वाहन के ड्राइवर और क्लीनर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए।
- एंबुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 माह की जेल हो सकती है।
- कैब (ओला, उबर) के वाहन यदि लाइसेंसिंग शर्तों का उल्लंघन करेंगे तो कंपनियों पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- वाहन ओवरलोडिंग पाए जाने पर पहली बार 2 हजार या 1 हजार प्रति टन जुर्माना लगेगा। जबकि दूसरी बार 20 हजार और 2 हजार रुपये प्रति टन जुर्माना लगेगा।
- मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा, जिसमें सड़क पर चलने वाले सभी चालकों का इंश्योरेंस होगा। इसका इस्तेमाल घायल के इलाज और मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। दुर्घटना में घायल का नि:शुल्क इलाज करना होगा।
- बसों में बिना टिकट के यात्रा करने पर जुर्माना 200 की बजाय 500 रुपए लगेगा।
- यदि रोड इंजीनियरिंग के कारण कोई हादसा होता है तो सम्बंधित एजेंसी या ठेकेदार पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
- लर्निंग लाइसेंस के लिए पहचान पत्र का ऑनलाइन वेरीफिकेशन अनिवार्य है।
- केंद्र सरकार पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने वाली गाडियों को वापस बुला सकती है। अर्थात उन्हें सम्बंधित कम्पनी में वापस भिजवा सकती है।
- वाहन के व्यावसायिक लाइसेंस 3 वर्ष की बजाय 5 वर्ष के लिए मान्य किए गए हैं।
- वाहन के लाइसेंस का नवीनीकरण अब खत्म होने के एक वर्ष के अंदर कराया जा सकेगा।
- देश में ड्राइवरों की कमी पूरी करने के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे।
- नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग की बजाय अब वहन डीलर करेगा।