राजस्थान में राशन कार्ड गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अधिकांश योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ है । आप राशन कार्ड के माध्यम से अपने पास स्थित विभिन्न राशन की दुकानों से रियायती दर पर वस्तुएं खरीद सकते हैं ।
हर व्यक्ति राजस्थान के खाद्य विभाग की राशन कार्ड सूची में अपने नाम को शामिल करने के लिए, राजस्थान राशन कार्ड आवेदन फार्म 2018 को ऑनलाइन जमा कर सकता है।
राजस्थान में आप अपने राशन कार्ड का आवेदन अपने निकट के सरकारी राशन के दुकान तथा राशन कार्ड से सम्बंधित सभी जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।
राजस्थान में तीन प्रकार के राशन कार्ड जारी किए गए हैं-
- APL- गरीबी रेखा से ऊपर
- BPL- गरीबी रेखा के नीचे
- EPL- अन्तोदय
ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदन करने की प्रक्रिया-
आप चाहें तो स्वयं आनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आवेदन के लिए आपको राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट के लिंक http://food.raj.nic.in/Docs/NFSA_Application_Form.pdf पर जाना होगा। इसके बाद खाद सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।
आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करते ही आवेदन फॉर्म खुल जायेगा । आप अपने वर्ग (APL, BPL) के अनुसार फॉर्म भर कर डाउन लोड कर उसकी प्रतिलिपि निकाल सकते हैं।
APL आवेदन फॉर्म का फोटो नीचे दिया गया है-
BPL राशनकार्ड के आवेदन फॉर्म का फोटो नीचे दिया गया है-
राशन कार्ड के आवेदन के लिए दस्तावेज़-
- आधार कार्ड
- वर्तमान का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पैन (PAN)कार्ड
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की प्रतिलिपि जहाँ नाम ,घर का पता तथा फोटो लगा हो
- आय प्रमाण पत्र
नोट- आप राशन कार्ड के लिए आवेदन आवेदन ई-मित्र / कॉमन सर्विस सेंटर केंद्र पर जाकर भी करवा सकते हैं-