किसी भी व्यक्ति के लापता होने की तिथि से अर्थात जिस दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है, उस दिन से 7 वर्ष पूरा होने पर माना जायेगा कि उस व्यक्ति का देहान्त हो चुका है। हालांकि केवल कोई न्यायालय ही किसी लापता व्यक्ति को मृत घोषित कर सकता है।
किसी भी व्यक्ति के लापता होने की तिथि से अर्थात जिस दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है, उस दिन से 7 वर्ष पूरा होने पर माना जायेगा कि उस व्यक्ति का देहान्त हो चुका है। हालांकि केवल कोई न्यायालय ही किसी लापता व्यक्ति को मृत घोषित कर सकता है।