योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसके लिए 'उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020' पास कर दिया है। इसके तहत आंदोलनों और प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दोषियों से वसूली भी होगी और उनके पोस्टर भी लगाए जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संपत्ति क्षय दावा अधिकरणों का गठन करेगी।