होर्डिंग्स में आरोपियों की तस्वीरें होने के साथ ही यह भी लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट से आदेश जारी होने के 30 दिनों में हिंसा के दोषी पाए गए लोगों ने धनराशि जमा नहीं की तो उनकी संपत्तियां कुर्क कर इसकी वसूली की जाएगी। ऐसी होर्डिंग्स उन सभी थाना क्षेत्रों में लगाई जाएंगी जहां-जहां हिंसा हुई थी।