सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है, बस शर्त यह है कि आरटीआई के अंतर्गत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। यानि आप किसी सरकारी विभाग से उसके विचार नहीं पूछ सकते हैं। आरटीआई के अंतर्गत आप अपने क्षेत्र में हुये विकास के कार्यों के लिए खर्च हुए पैसे, राशन की दुकान में कब और कितना राशन आया आदि जैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिये सभी लोक प्राधिकरणों में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। जो आवेदक को 30 दिन के भीतर सूचना देने के लिये उत्तरदायी होता है। यदि आप जन सूचना अधिकारी के विषय में जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं। हमारी वेबसाइट है: http://adhikarexpress.com/