देश के हर नागरिक को सूचना का अधिकार के अंतर्गत किसी भी लोक प्राधिकारी यानी सरकारी अधिकारी अथवा उसके नियंत्रण के अधीन किसी भी दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार है। साथ ही इन अभिलेखों और दस्तावेजों की प्रमाणिक प्रति या टेप, पेन ड्राइव, वीडियो कैसेट आदि के रुप में प्राप्त करने का अधिकार है। इन सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक सरकारी विभाग या शासन द्वारा वित्तपोषित संस्था में जन सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, जिसका उत्तरदायित्व है कि वह उस विभाग के विभिन्न भागों से आपके द्वारा मांगी गई जानकारी इकट्ठा करे और आपको प्रदान करे। यदि वह आवेदन के 30 दिन के भीतर आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो उस पर जुर्माना भी ठोका जा सकता है। चलिये आपको बताते हैं कि आपके जनपद में कौन-कौन से जन सूचना अधिकारी होते हैं और इसके साथ ही प्रथम अपील अधिकारी कौन-कौन होते हैं। हमारी वेबसाइट है: http://adhikarexpress.com/