हमारे देश में यदि कोई भी नेता एक दिन के लिए भी सांसद बन जाता है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 106 के तहत भारत सरकार की ओर से पेंशन मिलनी शुरु हो जाती है। इतना ही नहीं, वह जितनी बार सांसद बनता है उतनी बार उसकी पेंशन और पेंशन की संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है। आखिर क्यों !