देहरादून (उत्तराखंड) । यदि आप वाहन चालक हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब आपको यातायात नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ेगा। प्रदेश शासन ने यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया है। अब खतरनाक ढंग से वाहन चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर वाहन चालक को 500 की जगह 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इतना ही नहीं इसके अलावा अन्य चालान के जुर्माने की राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गयी है।
यातायात निदेशक केवल खुराना के अनुसार मोटरयान अधिनियम में दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने पर उप निरीक्षक को पांच सौ रुपये तक के चालान करने का अधिकार दिया गया है। खतरनाक ढंग से वाहन चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 1000 रुपये का जुर्माना और जबकि नियमों के उल्लंघन में पकड़े जाने के दौरान गलत सूचना देने और जानकारी छिपाने पर भी 500 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं शारीरिक तौर से अक्षम होने की स्थिति में वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपये का चालान काटा जाएगा। हालांकि बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर जुर्माना अभी भी 100 रुपये ही निर्धारित है। हालांकि बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर जुर्माना राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। उप निरीक्षक स्तर के नीचे किसी को भी चालान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह नियम सीपीयू पर भी लागू होगा।