नई दिल्ली। वाहन मालिकों के लिए यह राहत भरी खबर है। अब वाहन खरीदने के बाद उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के लिए परिवहन विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। डीलर ही बिक्री के साथ वाहनों का आरसी और नंबर आदि जारी कर देंगे। शासन के दिशा-निर्देश पर इस नई व्यवस्था जुलाई महीने से शुरू हो जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों की मानें तो इस नई व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया पर अमल शुरू हो चुका है।
इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डीलरों को पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। जून में इसके लिए अधिकारियों, कर्मचारियों और डीलरों के बीच बैठक होगी। जिसमें विशेषज्ञ लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। जुलाई के प्रथम सप्ताह से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि शासन के दिशा-निर्देश पर परिवहन विभाग ने कार्यालय की पूरी व्यवस्था को ही आनलाइन और पारदर्शी बना दिया है। अब वाहन स्वामियों और अभ्यर्थियों को किसी भी लेनदेन के लिए भागकर आरटीओ दफ्तर पहुंचने की जरूरत नहीं है। वह घर बैठे ही परिवहन विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर सभी प्रकार के लेनदेन कर सकते हैं। इसमें वाहनों के टैक्स, ट्रांसफर फीस, पता परिवर्तन फीस, एचपीए निरस्तीकरण, एचपीए दर्ज करना, डुप्लीकेट आरसी, एनओसी जारी करने व इन प्रपत्रों में मोबाइल नंबर अपडेट आदि के ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं। इससे पहले लोगों को अपने वाहन पास करवाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था। इस व्यवस्था से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और यह नया सिस्टम पारदर्शिता भी लाएगा। दलालों पर भी रोक लगेगी, क्योंकि फिलहाल लोग अपने काम जल्दी करवाने के चक्कर में दलालों के हाथों में फंस जाते हैं और व्यर्थ में इन कामों के लिए पैसे दे बैठते हैं। अब वाहन खरीदने के बाद डीलर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा और इसके बाद स्पीड पोस्ट से उन्हें घर बैठे ही आर.सी. मिल जाएगी।